महेश्वर प्रसाद सिंह हत्याकांड

प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को 29 वर्ष पुराने हत्या के मामले में सदर थाना क्षेत्र के मझियामा भिट्ठी निवासी राजा राम पासवान व महेंद्र राम को दोषी करार दिया है। मंगलवार को राजा राम पासवान और महेंद्र राम को दरभंगा जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 27 जुलाई को दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरुण सिंह ने बहस की।

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श्री सिंह के अनुसार 18 अगस्त 1993 को सदर थाने के मुहम्मदपुर में गांव के महेश्वर प्रसाद सिंह की राजा राम पासवान ने गोली मारकर हत्या कर दी। महेंद्र राम ने लाठी-फरसा से मारा जिससे उसकी मौत हो गयी। महेश्वर की हत्या की घटना के संबंध में मृतक के परिजन मझियामा निवासी रघुवीर सिंह ने 18 सितंबर 1993 को सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में 15 जनवरी 2014 को आरोप गठन किया गया।

बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के मझियामा निवासी महेश्वर प्रसाद सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के प्रमुख नेता थे। एडीजे उदयवंत कुमार की अदालत ने सजा की बिन्दु पर सुनवाई और सजा की अवधि निर्धारित करने के लिए 27 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

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