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List of banned OTT platforms 2024: सरकार ने ब्लॉक किए 18 OTT प्लेटफॉर्म और 57 सोशल मीडिया हैंडल

List of banned OTT platforms 2024: केंद्र सरकार ने अश्लील और असभ्य कंटेंट पब्लिश करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि इन प्लेटफॉर्मस को पहले कई बार चेतावनी दी गई थी। उसके बाद 14 मार्च, 2024 (गुरुवार) को 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स, 10 मोबाइल एप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को देशभर में ब्लॉक कर दिया।

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की ओर से जारी बयान में बताया गया कि ब्लॉक किए गए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील, असभ्य और कुछ मौकों पर पॉर्न कंटेंट भी परोसा गया था। बता दें कि केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से बार-बार प्लेटफॉर्म्स को आगाह किया गया था कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें और अश्लील, गंदे, भद्दे और पॉर्न कंटेंट को बढ़ावा न दें। 12 मार्च, 2024 को अनुराग ठाकुर ने घोषणा की थी कि 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इस तरह के कंटेंट को परोस रहे हैं।

List of banned OTT platforms 2024: ये OTT प्लेटफॉर्म्स किए गए ब्लॉक

  1. Dreams Films
  2. Voovi
  3. Yessma
  4. Uncut Adda
  5. Tri Flicks
  6. X Prime
  7. Neon X VIP
  8. MoodX
  9. Besharams
  10. Hunters
  11. Rabbit
  12. Xtramood
  13. Nuefliks
  14. Mojflix
  15. Hot Shots VIP
  16. Fugi
  17. Chikooflix
  18. Prime Play

List of banned OTT platforms 2024: 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चूका था एक ओटीटी ऐप

ब्लॉक किए गए ओटीटी ऐप्स में से एक को गूगल प्ले स्टोप पर 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। इसके साथ ही दो ऐप्स को 50 लाख बार डाउनलोड किया गया है। इसके साथ ही ये ऐप्स अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी करते हैं। इन ओटीटी प्लेटफार्मस की सोशल मीडिया अकाउंट पर 32 लाख से अधिक यूजर्स हैं। केंद्र के हालिया एक्शन के तहत 12 फेसबुक अकाउंट, 17 इंस्टाग्राम हैंडल, 16 एक्स (पहले टि्वटर नाम से मशहूर) आईडी और 12 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए।

List of banned OTT platforms

List of banned OTT platforms 2024: IT एक्ट, 2000 के प्रावधानों के तहत हुआ एक्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की ओर से यह एक्शन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। इस कदम को उठाने से पहले सरकार के मंत्रालयों/विभागों की ओर से मीडिया और मनोरंजन जगत के एक्सपर्ट्स, महिला अधिकारों की जानकारी रखने वाली विशेषज्ञों और बाल अधिकार पर काम करने वालों से राय ली गई है।

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