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Small Saving Schemes में इन्वेस्ट करने वाले 30 सितंबर तक पूरा कर लें यह काम

सरकार द्वारा काफी सारी Small Saving Schemes चलाई जा रही हैं जैसे, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आदि। इन लघु बचत योजनाओं में इन्वेस्ट करने वाले इंवेस्टर्स के लिए एक बड़ी खबर निकलकर आई है। 30 सितंबर 2023 तक पोस्ट ऑफिस या बैंक जाकर अपने आधार नंबर से जुड़ी जानकारी दें अन्यथा आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।

अनिवार्य हुआ आधार नंबर

वित्त मंत्रालय द्वारा PPF, NSC एवं ऐसी अन्य Small Saving Schemes के लिए आधार एवं पैन नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है। 31 मार्च, 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी करके इस बारे में अधिसूचित किया गया। मंत्रालय ने इस नोटिस के द्वारा मौजूदा शेयरहोल्डर्स के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया।

जारी किये गए नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन जमाकर्ताओं ने पहले से अकाउंट खुलवा रखा है और अकाउंट खुलवाने के दौरान अपना आधार नंबर सबमिट नहीं करवाया है, उन्हें 1 अप्रैल, 2023 से लेकर अगले छह महीने के अंदर यह काम पूरा करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

Small Saving Schemes अकाउंट फ्रीज होने की स्थिति में हो सकते हैं यह नुकसान

  • यदि किसी तरह का ब्याज बकाया है तो उसे आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जायेगा।
  • आप अपने PPF या सुकन्या समृद्धि अकाउंट में निवेश नहीं कर पाएंगे।
  • मेच्योरिटी के पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होंगे।

अगर डिपॉजिटर द्वारा छह महीने में अपना आधार नंबर नहीं करवाया गया, तो जब तक वह अपना आधार नंबर सबमिट नहीं करवा देता तब तक के लिए उसका अकाउंट निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आपने भी किसी Small Saving Schemes में पैसे इन्वेस्ट किये हैं तो अपना आधार कार्ड नंबर जमा करवाना न भूलें।

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