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नए Traffic Rule के मुताबिक अब गाड़ियों पर ‘जाति सूचक’ और ‘धार्मिक’ स्टिकर लगाने पर भरना होगा जुर्माना

अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी गाड़ियों पर धार्मिक और जाती के स्टीकर लगाकर घूमते हैं। अब 11 अगस्त से उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष अभियान के तहत प्रदेश में गाड़ियों पर जाती और धर्म से जुड़े स्टीकर लगाकर घूमने वालों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। नए Traffic Rule के तहत यदि कोई व्यक्ति जाति या धर्म सम्बंधित स्टिकर लगाकर चलते हुए पकड़ा गया, तो उस पर 1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

दो प्रकार से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट पर कुछ लिखा हुआ है, तो उसके लिए 5000 रूपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि इस अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा।

क्या है नया Traffic Rule?

मोटर व्हीकल एक्ट 1889 के तहत पंजीकरण नंबर प्लेट पर स्टिकर लगाकर घूमते हुए पकडे जाने पर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ वाहन की बॉडी पर धर्म या जाति का स्टिकर लगाने से भी बचें, अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यह अभियान 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरह से शुरू किया गया और कहा गया कि कोई भी इस तरह जाति या धर्म का स्टीकर लगाकर चलता हुआ नहीं दिखना चाहिए।

Traffic Rule के मुताबिक पंजीकरण नंबर प्लेट पर आप किसी भी तरह का स्टिकर नहीं चिपका सकते। हालांकि इस नियम का जिक्र एक्ट में नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा इस नियम को अपनाने का फैसला लिया गया है। अभियान के तहत पकड़े गए वाहन मालिक से 5000 का जुर्माना वसूला जाएगा। अगर वह किसी पुलिसकर्मी या फिर सहयोगी से अभद्रता से बात करता है, तो उसे एक साल की कैद और 10000 का जुर्माना हो सकता है।

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