पिछले काफी समय से कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को वापस लागू किये जाने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में कई कर्मचारी इसके चलते हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कुछ गैर-बीजेपी शासित राज्यों में पुराणी पेंशन योजना को फिरसे लागू करने का ऐलान किया जा चुका है।
हालांकि, केंद्र सरकार का पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को फिर से लागू करने का कोई विचार नहीं है। सरकार द्वारा न्यू पेंशन स्कीम (NPS) फंड लौटाने की मांग को भी खारिज कर दिया गया है। जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को फिरसे लागू करने का निर्णय लिया है, उनके द्वारा केंद्र सरकार से न्यू पेंशन स्कीम के तहत अब तक जमा पैसे की मांग की जा रही है।
हालांकि, केंद्र सरकार के मुताबिक पीएफआरडीए (पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण) के अधिनियम में इसका कोई प्रावधान नहीं है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने बताया कि केंद्र सरकार का 1 जनवरी, 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्रीय कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई विचार नहीं है।
क्या है Old Pension Scheme?
आपको बता दें पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली रिटायरमेंट स्कीम है, जिसके तहत कर्मचारियों को मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जाती है। इसके तहत मिलने वाली मासिक पेंशन उस कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये जाने वाले अंतिम वेतन के आधे के बराबर होती है।
नई पेंशन योजना (NPS) केंद्र सरकार द्वारा लाइ गई एक नई रिटायरमेंट स्कीम, है जिसके तहत लाभार्थी को रिटायर्ड होने के बाद इन्वेस्ट की गई राशि का 60% मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) सभी नई भर्तियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया। 1 मई, 2009 से स्वैच्छिक आधार पर यह सभी नागरिकों के लिए लागू कर दी गई।