BSEB Industrial Training Exam: जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा (हिंदी एवं अंग्रेजी) परीक्षा का आयोजन 07 जुलाई 2022 (बृहस्पतिवार) को दो पालियों यथा प्रथम पाली 9:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 1:45 बजे अपराह्न से 5:00 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थिति निर्धारित 04 परीक्षा केन्द्रों यथा :-+2 एमएल एकेडमी लहेरियासराय, बीकेडी बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल) लहेरियासराय दरभंगा,+2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा एवं एचबी सोगरा हसन उर्दू मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय बीवी पाकर दरभंगा में आयोजित की गई है।
BSEB Industrial Training Exam को लेकर जरुरी निर्देश
परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारुपूर्वक संचालन कराने हेतु परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है.उक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 500 गज की परिधि में दिनांक – 07 जुलाई 2022 (बृहस्पतिवार) को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है। यह भी पढ़ें: LNMU Admission Update: डिग्री पार्ट वन में नामांकन के लिए आवेदन कल से, जानिये कब है लास्ट डेट
परीक्षा केन्द्रों के अन्दर वर्जित
परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड, ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा संचालन कार्य में नियुक्त हैं, सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारी, शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन कार्य में लगे कर्मियों पर, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।