आरबीआई नियम : बचत और लेन-देन के लिए बैंक खाते की जरूरत पड़ ही जाती है। आधुनिक युग में ज्यादातर लोगों के पास बैंक अकाउंट होते ही हैं। जिसमें वह अपने पैसों की सेविंग और ट्रांजैक्शन करना पसंद करते हैं। तो वही कुछ लोग बैंक खाते के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। इसीलिए कई लोगों के पास एक या दो बैंक खाते मौजूद होते हैं।
लेकिन किया आपको पता है भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के हिसाब से एक व्यक्ति के पास कितने बैंक अकाउंट होने चाहिए? आखिर बैंक खाते खुलवाने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक का किया कहना है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे।
आरबीआई के नियम बैंक खाते को लेकर :
आरबीआई के नियम के हिसाब से — सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट होते हैं। अगर कोई डेली या महीने की बचत करना चाहता है तो इसके लिए किसी भी व्यक्ति को सेविंग अकाउंट खोलना होगा। प्राइमरी अकाउंट के तर पर भारत में सेविंग अकाउंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता हैं।
क्योंकि सेविंग खाते पर ब्याज भी मिलता हैं। अलग-अलग बैंक के हिसाब से अलग अलग महीने में ब्याज दर दिया जाता हैं। तो वही करेंट अकाउंट का इस्तेमाल बिजनेस के लिए किया जाता हैं। हालाकि कुछ लोग सैलरी के लिए सैलरी अकाउंट का भी प्रयोग करते हैं।
बता दें कि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक व्यक्ति के कितने अकाउंट हो सकते हैं, इसके लिए कोई सीमा तय नहीं की है। लेकिन लोगों को यह ध्यान देना जरूरी है कि वह किस बैंक खाते को खोल रहे हैं। नहीं तो उनके अकाउंट पर बैंक की तरफ से पैसे काटे जा सकते हैं। इसलिए यह बात सुनिश्चित करना खाता धारकों की जिम्मेदारी होती हैं।