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Duplicate Voter ID Card: खो गया है वोटर आईडी कार्ड?,इस तरह बनवाएं डुप्लीकेट कार्ड

Duplicate Voter ID Card: भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्‍य सरकार, उसे चुनने का एक ही तरीका है और है वोटिंग। भारत में 18 साल या इससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन वोट देने के लिए वोटर आईडी का होना जरूरी है। यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक माना जाता है।

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भारत में इसी साल लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) होने हैं। ऐसे में वोट डालते समय आपको वोटर आईडीकार्ड की जरूरत होगी। अगर आपका वोटर आई कार्ड खराब हो गया है, फट गया है या कहीं गुम हो गया है, तो परेशान न हों, आप डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। नए वोटर आईडी बनवाने की तुलना में डुप्‍लीकेट कार्ड की कॉपी निकलवाना आसान होता है। इसमें बहुत ज्‍यादा समय नहीं लगता और न ही आपको कहीं जाने की जरूरत होती है। आप घर में बैठे-बैठे ही ये काम आसानी से कर सकते हैं।

क्या होता है डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र (What is duplicate voter ID card?)

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाता है। इसे निर्वाचन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यदि किसी नागरिक का मतदाता पहचान पत्र खो गया है, तो वह उसकी प्रति के लिए आवेदन कर सकता है, जिसे डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र कहा जाता है।

किन स्थितियों में बनवा सकते हैं डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड (Under what circumstances can a duplicate voter ID card be made:)

कार्ड चोरी हो जाना
कार्ड खो जाना
अगर कार्ड कट-फट गया हो

Duplicate Voter ID Card कैसे बनवाएं (How to make Duplicate Voter ID Card)

  • डुप्‍लीकेट वोटर आईडी बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्‍य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट जाकर फॉर्म EPIC-002 की एक कॉपी डाउनलोड करें। ये फॉर्म फोटो वोटर आईडी कार्ड जारी के लिए होता है।
  • इस फॉर्म को सावधानी से भरें। पासपोर्ट साइज फोटो, पता और पहचान का प्रमाण पत्र समेत मांगे गए सभी जरूरी दस्‍तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करें।
  • आप डुप्‍लीकेट वोटर आईडी क्‍यों बनवा रहे हैं, इसका कारण भी आपको फॉर्म में बताना होगा। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है चोरी हो गया है तो FIR की कॉपी भी अटैच करनी होगी।
  • फॉर्म को भरने के बाद इसे अपने स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कराएं। इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा।
  • आप इस नंबर की मदद से आप राज्य चुनाव कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं यानी ये पता कर सकते हैं कि आपका वोटर आई कार्ड बना है या नहीं।
  • एक बार जब आप अपना फॉर्म जमा कर देते हैं तो पहले इसे वेरिफाई किया जाता है, उसके बाद डुप्‍लीकेट कार्ड का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वेरिफिकेशन के बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद आप स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास जाकर इसे ले सकते हैं।

Duplicate Voter ID Card के लिए इस तरीके से भी कर सकते हैं आवेदन

अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी तरह की परेशानी है तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस जाकर आवेदन देना होता है। यहां दूसरा वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए वही EPIC-002 फॉर्म लेना होगा। इसमें अपने बारे में सारे डीटेल्‍स भरें, मांगे गए दस्‍तावेजों को अटैच करें। दस्तावेजों के वेरीफाई होने के बाद आपको दूसरा वोटर आई कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसके कुछ दिन बाद आप निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर से अपना दूसरा वोटर आई कार्ड ले सकते हैं।

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