Government Scheme : केंद्र राज्य सरकार की तरफ से समय समय कई योजनाएँ चलाई जाती है जिनमें सरकार की तरफ से लोगो की आर्थिक मदद भी की जाती है हाल ही में एक ऐसी ही जबरदस्त योजना उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से भी चलाई जा रही है इस योजना के तहत सरकार 50 हजार रूपये तक आर्थिक मदद कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार राज्य की बेटियों के लिए इस तरह की मुहीम चलाई है। आपको बता दे, इस योजना के तहत बेटी के जन्म के अवसर पर उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई योजनाए चलाई जा रही है इन्ही में से भाग्यलक्ष्मी योजना भी एक है।
Government Scheme : भाग्यलक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य
इस योजना के मुख्य उद्देश्य बालिका के जन्म के बाद में उसके पालन पोषण और शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका के जन्म और भविष्य को ध्यान में रखते वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लड़कियों और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना है। भाग्यलक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य बेटी के जन्म के ऊपर माता-पिता को 50 हजार रूपये की राशि दी जानी है वहीं जन्म के अवसर पर बॉन्ड 21 साल में मैच्योर में होता है जिसमें 2 लाख रूपये तक मिलते है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत साल 2017 में की थी।
Government Scheme : कैसे कर सकते है अप्लाई ?
इस योजना के लिए आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
वहीं इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये तक होनी चाहिए।
इस योजना के तहत बालिका की शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए।
वहीं बालिका के जन्म के अवसर पर उसका आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकन कराना जरुरी है।
इसके 31 मार्च 2006 के बाद BPL परिवारों में में जन्मी महिलाएँ इसका लाभ उठा सकती है।
एक परिवार की केवल दो बेटियों को इसका लाभ मिलेगा।
Government Scheme : इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी की जरुरत
यदि आप भागयश्री योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो आपके पास में निम्न डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए माता -पिता का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाती प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, माता-पिता की फोटो, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, मोबाईल नंबर और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी.