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GST Invoice : जीएसटी को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, 1 नवंबर से इस नियम में होगा बदलाव

GST Invoice : GST के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, हाल ही में इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़े कारोबार वाली कंपनियों के लिए जीएसटी को लेकर सामने आया यह अपडेट काफी अहम है। आपको बता दें 1 नवंबर से बड़े कारोबार वाली कंपनियों को GST संबंधित रसीदों को 30 दिनों के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह नियम 100 करोड़ या उससे अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर लागू किया जायेगा।

आपको बता दें GST के ई-रसीद पोर्टल का संचालन करने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा एक परामर्श में जीएसटी प्राधिकरण द्वारा लिए गए इस फैसले की जानकारी दी गई है। प्राधिकरण द्वारा रसीद जारी होने की तारीख से लेकर 30 दिनों के अंदर उसे पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

GST Invoice : 1 नवंबर से बदलेगा नियम

इस नियम को 100 करोड़ या उससे अधिक का सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों पर लागू किया जायेगा, जो 1 नवंबर, 2023 से प्रभावी होगा। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने बताया कि इस व्यवस्था के सुचारू रूप से लागू होने पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा आगे इसे सभी GST करदाताओं के लिए लागू किया जा सकता है।

केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से मेरा बिल, मेरा अधिकार नामक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा हर महीने 800 लोगों को चुना जायेगा और यह लोग हर महीने अपना GST Invoice ऑनलाइन अपलोड करेंगे। इन लोगों को 10 हजार रुपये इनाम के रूप में दिए जायेंगे। वहीं 10 लोगों को सरकार 10 लाख रुपये तक की इनाम राशि देगी। इसके अलावा 1 करोड़ का बंपर इनाम हर तीन महीने में निकाला जाएगा।

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