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GST New Rules 2024: 1 मार्च से बदल रहा है GST का नियम, जान लीजिए

GST New Rules 2024: केंद्र सरकार GST Rules 2024 में भी बड़ा बदलाव करने वाली है । जानकारी के लिए बता दे 1 मार्च (2024 GST Rules Changing From 1 March 2024) से यह बदलाव इफेक्टिव हो जायेगा। अब 5 करोड़ रुपये से अधिक का बिजनेस करने वाले कारोबारी बिना ई-चालान (e-Invoice) के ई-वे बिल (e way Bill) जेनरेट नहीं कर पाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के नियमों के अनुसार 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच ले जाने के लिए कारोबारियों को ई-वे बिल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में अब इस बिल को बिना ई-चालान के नहीं जेनरेट किया जा सकेगा। यह नियम 1 मार्च, 2024 से लागू हो जाएगा।

GST New Rules 2024: सरकार ने क्यों बदला नियम?

हम सबको यह तो पता ही होगा कि देश की सरकार नागरिकों और व्यापारियों द्वारा भरे गए टैक्स पर ही चलती है। यदि इस टैक्स को भरने में इस प्रकार की घोटाले बाजी होने लगी तो देश की सरकार को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है और इसी को काबू में करने के लिए हाल ही में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने अपनी जांच में पाया कि कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं, जो बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए ई-चालान के बिना ही ई-वे बिल जेनरेट कर रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। कई बार यह पाया गया है कि इन बिजनेस का ई-वे बिल और ई-चालान नहीं मैच करता है। ऐसे में टैक्स टैक्स पेमेंट में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव करके अब ई-वे बिल के लिए ई-चालान आवश्यक कर दिया है।

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GST New Rules 2024: 1 मार्च से बदल रहे नियम

नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने जीएसटी टैक्सपेयर्स को आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब वह बिना ई-चालान के ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पाएंगे। यह नियम 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा। यह नियम केवल ई-चालान के पात्र टैक्सपेयर्स के लिए ही लागू होगा। वहीं NIC ने यह साफ कर दिया है कि ग्राहकों और अन्य तरह के ट्रांजैक्शन के लिए ई-वे बिल जेनरेट करने के लिए ई-चालान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे में ये ई-वे बिल पहले की तरह ही जेनरेट होते रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि इन ग्राहकों पर बदले हुए नियम का कोई असर नहीं पड़ेगा।

क्या होता है e way Bill ?

ई-वे बिल एक दस्तावेज है जिसे माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 68 के नियम के अनुसार सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से पचास हजार रुपये से अधिक मूल्य के माल की किसी भी खेप ले जाने वाले वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा ले जाना आवश्यक है।

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