बिहार एक ऐसा राज्य है, जहाँ हर धर्म- हर वर्ग के लोग रहते हैं. धार्मिक दृष्टिकोण से यह राज्य सिख, जैन और बौद्ध धर्मों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है. ऐसे में यहाँ करीब हर धर्म के लोग स्थायी रूप से रह रहे हैं. हालाँकि कम संख्या होने के कारण ये लोग अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं. सरकार भी इन ख़ास समुदायों के लोगों के लिए विशेष योजनायें भी चला रही हैं. इन्ही में से एक योजना ऐसी भी है, जिसमें बिहार सरकार अल्पसंख्यकों को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख तक का लोन (Mukhyamantri Alpsankhyak rojgar yojna) देती है.
अल्पसंख्यकों को मिलेंगे 5 लाख तक का लोन
बिहार सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक रोजगार योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार इस समुदाय के युवाओं को स्टार्ट अप या बिजनेस स्थापित करने के लिए 5 लाख तक का लोन देती है. सबसे बड़ी बात ये है कि साधारण ब्याज दर पर लोन भी आसानी से मिल जाती है. इसके लिए सरकार हर साल बजट भी पास करती है. इसका ब्याज दर 5% होता है. अगर आप समय पर लोन चुका देते हैं, तो आपको साढ़े 4% का ही ब्याज देना होगा. इस योजना का उद्देश्य है कि बेरोजगार युवा अपना खुद का रोजगार खड़ा कर सकें , साथ ही दूसरों के लिए भी रोजगार सृजन करें. साथ ही बिहार में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना भी योजना का मकसद है.
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ केवल 18 से 50 साल के लोग उठा सकते हैं. इस योजना से मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोग लोन ले सकते हैं. साथ ही आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए. इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जो किसी तरह का सरकारी लाभ ले रहे हैं. साथ ही वार्षिक आय 4 लाख से ज्यादा न हो.
ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे
आवेदक के पास आधार कार्ड (Aadhaar Card), राशन कार्ड, पैन कार्ड, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट डिटेल आदि होनी चाहिए.
ऐसे करें आवेदन
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का फायदा उठाने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://bsmfc.org/ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इस फॉर्म को भरने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सबमिट करें. आवेदक और ज्यादा जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के ऑफिस में संपर्क करें. आधिकारिक वेबसाइट www.bsmfc.org पर विजिट करें या फिर टोल फ्री नंबर 18003456123 पर कॉल कर सकते हैं.